सभी होटलों को अपने स्टेट्स की जानकारी वेबसाइट और रिसेप्शन पर प्रदर्शित करनी होगी कि वह पांच सितारा हैं या नहीं। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वेबसाइट में एक अलग आइकॉन के तौर पर ओपनिंग पेज पर भी यह बताना होगा।
मंत्रालय के मुताबिक, नई गाइडलाइंस जारी करने का मकसद होटलों की श्रेणी को सरल और पारदर्शी बनाना है। होटलों को उनकी सुविधाओं के अनुसार एक से पांच सितारा की पांच श्रेणियों में वर्गीकित किया गया है। होटली की श्रेणियों के लिए पहले भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया जाता था और नए निर्देशों के बाद अब यह केवल आऩलाइऩ किया जा सकता है। इससे मानवीय हस्तक्षेप के चलते देरी या दुर्भावना पर रोक लगाई जा सकेगी। पहले होटल की कमिया दूर करने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं थी लेकिन अब तय समय सीमा में तीन माह के भीतर इन्हें दूर किया जा सकेगा। इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को हटा दिया गया है और तय समय में कमियां दूर की जा सकेंगी। संसोधनों में यह भी साफ किया गया है कि शराब वाले होटल को स्टार होटल की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा और इन्हें केवल एल्कोहल वाले होटल माना जाएगा ताकि किसी तरह का भ्रम नहीं रहे। सभी मामलों में दस्तावेज 90 दिन के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।