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फिर जहरीली हुई हवा, केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और इन वाहनों के चलने पर लगाई रोक

प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण, केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण...
फिर जहरीली हुई हवा, केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और इन वाहनों के चलने पर लगाई रोक

प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण, केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार, दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक वृद्धि के लिए कम हवा की गति के साथ कोहरा और धुंध मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। बताया गया है कि दिल्ली का समग्र AQI आज सुबह से लगातार बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे यह 397 और शाम 4 बजे 409 रहा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-III के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित निर्माण कार्य, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई एक योजना है और इसे सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI>450)।

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