एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी कार्ति चिदम्बरम को दी गई गिरफ्तारी से राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत गई है। ईडी ने पटियाला हाउस अदालत से आग्रह किया है कि कार्ति को दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए।
कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है। ईडी की दलील है कि एयरसेल-मेक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
चिदंबरम से भी हुई थी पूछताछ
एयरसेल-मैक्सिस मामले में पिछले 31 अगस्त को ईडी की टीम ने दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी पूछताछ की थी। इस मामले में पहले ही सीबीआई की ओर से पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है।
क्या है एयरसेल-मैक्सिस डील
सीबीआई और ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे तो बेटे कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था तथा बिना कैबिनेट कमेटी की मंजूरी दी गई थी जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी।