एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। वहीं, आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कल कोर्ट को कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री पूछताछ में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।
इससे पहले कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एक नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें 26 नवंबर तक के लिए राहत दे दी गई। चिदंबरम ने गिरफ्तारी से रोक के लिए 30 मई को अर्जी दी थी जिसके बाद उन्हें राहत मिलती आ रही है।
मंजूरी लेने में अनियमितता का आरोप
एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 25 अक्टूबर को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। उन्हें गलत तरीके से विदेशी निवेशकों के फंड डायवर्ट करने के मामले में आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था। 3500 करोड़ रुपये की एयरसेल-मैक्सिस डील और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की भूमिका जांच छानबीन के दायरे में है।
कार्ति की विदेश जाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार
दूसरी तरफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम फिलहाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर से विदेश यात्रा करने के लिए कार्ति चिदंबरम के अनुरोध पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का मामला इतना जरूरी नहीं है, जिस पर तुरंत सुनवाई हो।