ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक और झटका लगा है। मोहम्मद जुबैर को हाथरस की अदालत ने पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह साल 2018 में उसके खिलाफ दर्ज हुए दो मुकदमों में पेश होने के लिए अदालत पहुंचा था।
बता दें कि हाथरस के अलावा जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर में केस दर्ज है। लखीमपुर में दर्ज केस में जुबैर को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये केस उनके खिलाफ सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे जुबैर की जमानत पर आज ही सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही अदालत ने एक अन्य मामले में उसे न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी।
Alt News co-founder Mohammed Zubair sent to 14-day judicial custody after he appeared before Hathras court after 2 cases were registered against him in the district in 2018 pic.twitter.com/nOoj5Ou8lN
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 14, 2022
जुबैर के खिलाफ शिकायत में आरोप है कि उसने एक विशेष धर्म के भगवान की जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। उनके ट्वीट को री-ट़्वीट किया जा रहा था। उनके अनुयायियों व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया।
गिरफ्तरी के बाद मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए द्वारका स्थित आईएफएसओ के कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ में उनके ट्वीट को आपत्तिजनक पाया गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ऐसा कार्य जिससे माहौल बिगडने और उपद्रव होने की आशंका हो) और धारा 295 (किसी समाज द्वारा पवित्र माने वाली वस्तु का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।