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नकदी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर...
नकदी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की घोषणा की है। हालांकि जारी किए गए नोटिस में इसका कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कदम जज के घर में आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च 2025 को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है।"

इससे पहले आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा से सभी न्यायिक कार्य "तत्काल प्रभाव" से वापस ले लिए गए हैं। बार एंड बेंच द्वारा साझा की गई अदालत की अधिसूचना में कहा गया है, "हाल की घटनाओं को देखते हुए, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।"

क्या है विवाद?

14 मार्च, 2025 को लुटियंस दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास पर आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल करने के बाद आग बुझाई गई। हालांकि, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, गोदाम में भारतीय मुद्रा के अवशेष से भरी चार से पांच बोरियां मिलीं। पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा किए गए वीडियो के आधार पर, आग में नकदी का एक बड़ा ढेर जल गया।

पुलिस कमिश्नर द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय को भेजे गए ये वीडियो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को भेजे गए। सीजेआई खन्ना ने यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस शील नागू, जी.एस. संधावालिया और अनु शिवराम की एक इन-हाउस कमेटी गठित की। वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि एक बड़ी साजिश चल रही है।

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