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असमिया अब सभी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य राजभाषा है: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

सोमवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, असमिया नव वर्ष के पहले दिन, असम में सभी आधिकारिक कार्यों...
असमिया अब सभी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य राजभाषा है: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

सोमवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, असमिया नव वर्ष के पहले दिन, असम में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए असमिया भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह असमिया नव वर्ष के पहले दिन मंगलवार से लागू होगा। 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, “इस बोहाग (असमिया कैलेंडर का पहला महीना) से, असम भर में सभी सरकारी अधिसूचनाओं, आदेशों, अधिनियमों आदि के लिए असमिया अनिवार्य आधिकारिक भाषा होगी। बराक घाटी और बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) के जिलों में, क्रमशः बंगाली और बोडो भाषाओं का उपयोग किया जाएगा।”

राज्यपाल लक्ष्मी प्रसाद आचार्य के निर्देश पर राज्य के राजनीतिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी सरकारी अधिसूचनाएँ, कार्यालय ज्ञापन, अधिनियम, नियम, विनियम, योजना दिशानिर्देश, स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश अंग्रेजी और असमिया दोनों में जारी किए जाएँगे।

बराक घाटी के कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बंगाली का भी उपयोग किया जाएगा, अधिसूचना में कहा गया है। इसी तरह, बीटीआर के तहत कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और तामुलपुर में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बोडो भाषा का भी उपयोग किया जाएगा, इसमें कहा गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, "सभी आधिकारिक कार्यों में असमिया भाषा का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। सभी सरकारी अधिसूचनाएँ, कार्यालय ज्ञापन, अधिनियम, नियम, विनियम, योजना दिशानिर्देश, स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश अंग्रेजी और असमिया दोनों में जारी किए जाएँगे।"

केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएँ, आदेश, अधिनियम, नियम और विनियम और दिशा-निर्देश संबंधित विभाग द्वारा प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर असमिया भाषा (बोडो और बंगाली, जहाँ भी लागू हो) में अनुवाद करके प्रकाशित किए जाएँगे।

तमिलनाडु तीन भाषा विवाद

असम में यह घटनाक्रम तमिलनाडु में तीन-भाषा विवाद के बीच हुआ है, जहाँ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन महीनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लेकर केंद्र सरकार की निंदा कर रहे हैं।

एनईपी 2020 के तहत, सभी राज्यों को स्कूल में तीन भाषाएँ पढ़ानी होंगी - जिसमें हिंदी तीसरी भाषा होगी। तमिलनाडु ने हिंदी भाषा के इस "थोपने" पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्टालिन के अनुसार, एनईपी 2020 और हिंदी भाषा को जबरन अपनाने से 25 उत्तर भारतीय भाषाएँ "निगल" गई हैं।

तमिलनाडु के सीएम ने आगे कहा कि हिंदू को "एकजुट करने वाली भाषा" मानने की धारणा भाषाई विविधता को मिटाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

"आधिकारिक हिंदी-संस्कृत भाषाओं के आक्रमण से 25 से अधिक उत्तर भारतीय मूल भाषाएँ नष्ट हो गई हैं। सदियों पुराने द्रविड़ आंदोलन ने तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा की, क्योंकि इसने जागरूकता पैदा की और विभिन्न आंदोलन किए," सत्तारूढ़ डीएमके प्रमुख ने कहा, उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खारिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख और मुंडारी जैसी भाषाएँ "अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं।"

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