बेंगलुरू के टेक्निशियन अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने साढ़े चार साल के पोते की कस्टडी की मांग की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अतुल की मां ने दावा किया कि बच्चे का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है, क्योंकि अतुल की अलग रह रही पत्नी और उसके ससुराल वाले, जो अभी हिरासत में हैं, ने बच्चे के स्थान के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकारों को नोटिस जारी किया क्योंकि तीनों राज्यों का मामले में उल्लेख किया गया है। अतुल सुभाष ने 2019 में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकिता सिंघानिया से शादी की थी। सुभाष पर नौ मामले चल रहे थे, जिनमें हत्या के प्रयास, दहेज उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध और कई अन्य आरोप शामिल थे।
34 वर्षीय अतुल सुभाष हाल ही में मंजूनाथ लेआउट इलाके में अपने बेंगलुरु स्थित घर में मृत पाए गए। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली के आरोपों को स्पष्ट किया है।
पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में वैवाहिक समस्याओं, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों और उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के कारण वर्षों से चल रहे भावनात्मक संकट का विस्तृत विवरण शामिल है। अतुल के वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर निकिता सिंघानी, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
इस घटना पर व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बीच, पुलिस ने अतुल की पत्नी को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया, जबकि उसकी पत्नी की मां, भाई और चाचा को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हिरासत में लिया गया। 13 दिसंबर को निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, उनके भाई अनुराग और उनके चाचा सुशील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
हालांकि, अदालत ने पाया कि चूंकि निकिता, निशा और अनुराग को रविवार को बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, इसलिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उनका आवेदन अप्रासंगिक हो गया था। इसलिए, सुनवाई केवल सुशील सिंघानिया के मामले के लिए आगे बढ़ी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक की अलग रह रही पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।