मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को बेस्ट बस दुर्घटना में शामिल ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी और 42 अन्य घायल हो गए थे। इस भीषण दुर्घटना के एक दिन बाद ड्राइवर संजय मोरे पर 'गैर इरादतन हत्या' का मामला दर्ज किया गया है।
सरकार द्वारा संचालित बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम द्वारा संचालित बस ने सोमवार रात करीब 9.30 बजे कुर्ला (पश्चिम) में एसजी बर्वे मार्ग पर कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी।
बस चला रहे मोरे को दुर्घटना के बाद हिरासत में लिया गया और बाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया और दुर्घटना की आगे की जांच के लिए उसकी रिमांड मांगी। अदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और मोरे को 21 दिसंबर तक हिरासत में भेज दिया।