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ममता सरकार को बड़ा झटका, अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी 'द केरला स्टोरी'; सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन

पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' का रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर...
ममता सरकार को बड़ा झटका, अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी 'द केरला स्टोरी'; सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन

पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' का रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन को गुरुवार को हटाते हुए कहा कि कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत के अनुसार, डिस्क्लेमर में यह लिखा होना चाहिए कि "रूपांतरण के आंकड़े पर सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित डेटा नहीं है और फिल्म काल्पनिक संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है।"

पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर मेकर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में खुद को इस स्थान पर पाएंगी।"

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की ओर से दिए गए बयान को भी दर्ज किया कि राज्य ने फिल्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसने सरकार को सिनेमाघरों और फिल्म देखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाणन पर आपत्ति जताने के लिए शीर्ष अदालत में याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा उल्लेखित पत्रकार क़ुर्बान अली द्वारा दायर एक अपील में कहा गया है कि फिल्म अभद्र भाषा के समान है क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि केरल की लगभग 32,000 लड़कियों को उनके मुस्लिम दोस्तों द्वारा आईएसआईएस में शामिल होने का लालच दिया गया था।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज फिल्म के निर्माता से इस दावे पर सवाल किया कि केरल की 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस में भर्ती किया गया। फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एक डिस्क्लेमर में स्पष्ट करने पर सहमति व्यक्त की कि "इस सुझाव के समर्थन में कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि रूपांतरण का आंकड़ा 32000 या कोई अन्य स्थापित आंकड़ा है"। उन्होंने कहा कि डिस्क्लेमर शाम 5 बजे तक जोड़ दिया जाएगा।

पीठ, जिसमें जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि वह सीबीएफसी प्रमाणन के अनुदान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने से पहले फिल्म देखना चाहेगी। इसने कहा कि याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी।

अदा शर्मा अभिनीत 'द केरला स्टोरी' 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा भर्ती किया गया।

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