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सीबीआई कोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े लोन डिफॉल्ट मामले में माल्या के खिलाफ किया गैर जमानती वारंट जारी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में...
सीबीआई कोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े लोन डिफॉल्ट मामले में माल्या के खिलाफ किया गैर जमानती वारंट जारी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

विशेष सीबीआई कोर्ट के जज एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और सोमवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया।

सीबीआई की दलीलों और "भगोड़े" के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 68 वर्षीय कारोबारी के खिलाफ जारी किए गए अन्य गैर जमानती वारंटों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, "उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।"

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने "जानबूझकर" भुगतान में चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया है।

संकटग्रस्त शराब व्यवसायी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है, वर्तमान में लंदन में रहता है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

वारंट सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित था, जिसमें 2007 और 2012 के बीच तत्कालीन परिचालन किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आईओबी से लिए गए ऋणों को कथित रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय एजेंसी द्वारा हाल ही में अदालत में मामले में दायर आरोपपत्र के अनुसार, ये ऋण सुविधाएं एक समझौते के तहत बैंक द्वारा बंद पड़े निजी वाहक को जारी की गई थीं।

जांच एजेंसी ने दस्तावेज में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगस्त 2010 में शिकायतकर्ता बैंक (मामले में) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को विमानन क्षेत्र के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में संबंधित दिशानिर्देशों में ढील देकर मौजूदा सुविधाओं के पुनर्गठन के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, आईओबी सहित ऋणदाताओं ने मास्टर डेट रीकास्ट एग्रीमेंट (एमडीआरए) के माध्यम से केएएल को मौजूदा ऋण सुविधाओं का पुनर्गठन किया। केएएल और 18 बैंकों के संघ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीबीआई ने कहा कि मामले में आरोप झूठे वादों, ऋणों को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने से संबंधित हैं। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि आरोपियों ने बेईमानी से और धोखाधड़ी के इरादे से, उपरोक्त ऋणों के तहत पुनर्भुगतान दायित्वों को "जानबूझकर" पूरा नहीं किया और ऋणों पर चूक के कारण 141.91 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि ऋणों को शेयरों में बदलने के कारण 38.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गलत नुकसान हुआ। आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए, सीबीआई अदालत ने मामले में माल्या और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया (समन) जारी किया। हालांकि, जांच एजेंसी ने माल्या के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने पर जोर दिया और कहा कि "आरोपी एक भगोड़ा और फरार है"।

सीबीआई की दलील में ऐसे कई मामलों का हवाला दिया गया है, जिनमें माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और समन जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि माल्या फिलहाल इंग्लैंड में रह रहे हैं और "भारत में कानून की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं।" सीबीआई की दलील पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि माल्या फरार हो गए हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है और अन्य मामलों में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित हैं। इसलिए उन्हें प्रक्रिया (समन) जारी करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अदालत ने कहा, "यह आरोपी माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ एक ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी करने का उपयुक्त मामला है।" पूर्व राज्यसभा सांसद को जनवरी 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। कई ऋण चुकौती में चूक और धन शोधन के आरोपी माल्या ने मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।

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