चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे काले धन के एक मामले में 20 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश हों। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) एल मलारवीजी ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति, उनकी पत्नी श्रीनिधि को 20 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए, क्योंकि वे पहले के निर्देश के मुताबिक सोमवार अदालत में पेश नहीं हुए। सीएमएम ने उनसे कहा कि वे अगले महीने अदालत में जरूर पेश हों।
आयकर विभाग के मुताबिक, कार्ति ने ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने खाते और अमेरिका की नैनो होल्डिंग्स में किए गए निवेश का खुलासा नहीं किया था। विभाग ने कहा कि कार्ति ने अपने सह-स्वामित्व वाली कंपनी चेस ग्लोबल एडवाइजरी की ओर से किए गए निवेश का भी खुलासा नहीं किया था जो काला धन कानून के तहत अपराध है।
आयकर विभाग ने यह भी कहा कि तीनों ने ब्रिटेन के कैंब्रिज में अपनी 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति और अमेरिका में 3.28 करोड़ रुपये की संपत्ति भी नहीं घोषित की। विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) एवं करारोपण कानून की धारा 50 के तहत उनके खिलाफ अभियोजन शुरू किया।