केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कंडोम के विज्ञापनों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय तय कर दिया। सरकार ने कहा है कि इस तरह के विज्ञापन बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए इनका प्रसारण देर रात ही किया जा सकेगा।
इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कंडोम के विज्ञापनों को दिन के वक्त टेलीकास्ट करने से मना किया गया है। एडवाइजरी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं।
मंत्रालय का मानना है कि ऐसे कुछ विज्ञापन 'अश्लील होते हैं और इनका बच्चों पर असर पड़ सकता है।' इस एडवाइजरी पर कंपनियों और एडवर्टाइजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया जताई।
I&B Ministry issues advisory asking #TVchannels not to air condom advertisements during day time which could be indecent and inappropriate for viewing by children.
— All India Radio News (@airnewsalerts) December 11, 2017
मंत्रालय का कहना है कि टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, 1994 पर ध्यान देना चाहिए, जिसके नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हो, उन्हें ना चलाया जाए।
साथ ही 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह के विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाने चाहिए
एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ चैनल बार-बार कंडोम के विज्ञापन दिखाते हैं, जो कथित तौर पर अश्लील होते हैं, खासतौर से बच्चों के लिए। केबल टेलिविजन नेटवर्क रूल्स का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि जिन विज्ञापनों से बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा हो या जो अस्वास्थ्यकर हरकतों के प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा करें, उन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए। यह एडवाइजरी ऐसे मटीरियल से बच्चों का सामना न होने देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है कि प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो। कोई चूक होने पर कार्रवाई की जाएगी।
इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सभी टीवी चैनलों को ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कंडोम विज्ञापन जो एक विशेष आयु वर्ग के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए अनुचित है उसे टेलीकास्ट ना करें। ऐसे विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाने चाहिए।
ASCI के सुझाव के बाद सरकार ने लिया फैसला
एडवरटाइजिंग स्टैंडर्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने हाल ही में फैसला लिया था कि जल्द ही कंडोम के विज्ञापनों को सिर्फ रात में टेलिकास्ट किया जाएगा। ये फैसला सनी लियोनी के कंडोम विज्ञापन के खिलाफ हुई शिकायत के बाद लिया गया था।
काफी शिकायतों को देखते हुए ASCI ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में बताते हुए लिखा, हमारा सुझाव है कि मंत्रालय सभी टेलीविजन चैनल्स को आदेश दे कि कंडोम के विज्ञापनों को रात 10 बजे और सुबह 6 बजे से पहले ही प्रसारित किया जाए। क्योंकि इस तरह के विज्ञापनों को सिर्फ वयस्कों के लिए ही बनाया जाता है। ASCI के इसी सुझाव के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसमें कहा गया है कि कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनमें रुचि पैदा हो अथवा जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए, अभद्र या अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो।