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अदालत ने पुलिस से पूर्व WFI प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान की सुरक्षा बहाल करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शहर की पुलिस को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण...
अदालत ने पुलिस से पूर्व WFI प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान की सुरक्षा बहाल करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शहर की पुलिस को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान की सुरक्षा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि पहलवान को मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। अदालत तीन पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि बुधवार रात को उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। अदालत ने पुलिस को आवेदकों की सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मजिस्ट्रेट ने कहा, "इस बीच, शिकायतकर्ता/पीड़िता संख्या 4 (गवाहों की सूची के अनुसार) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में, संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसकी गवाही पूरी होने तक और इस अदालत से अगले आदेश आने तक उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था करें। तदनुसार, संबंधित डीसीपी को अगली तारीख पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश के साथ एक नोटिस जारी किया जाए।" और मामले को शुक्रवार के लिए पोस्ट कर दिया।

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