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15 फरवरी तक दिल्ली में कर्फ्यू, हवाई गतिविधियों पर रोक; गणतंत्र दिवस समारोह और राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारियों का हिस्सा

दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार 18 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली में कर्फ्यू है। प्रतिबंध में इस अवधि के...
15 फरवरी तक दिल्ली में कर्फ्यू, हवाई गतिविधियों पर रोक; गणतंत्र दिवस समारोह और राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारियों का हिस्सा

दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार 18 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली में कर्फ्यू है। प्रतिबंध में इस अवधि के दौरान पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी और यूएएस जैसे विभिन्न हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। इस कदम का उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले आपराधिक तत्वों या आतंकवादियों से संभावित खतरों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निषेधाज्ञा लागू करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और एक सरकारी अधिसूचना लागू की। यह आदेश 18 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा और 29 दिनों तक चलेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) के एक आदेश के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान की आवाजाही 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच प्रतिबंधित है। सुरक्षा उपाय गणतंत्र दिवस समारोह और राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारियों का हिस्सा हैं।

दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और रात्रि गश्ती कर्मचारियों को होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं, खासकर रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों के आसपास निगरानी रखने का निर्देश दिया है। 26 जनवरी की परेड के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी दिल्ली में 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

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