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दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत, 10 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगली...
दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत, 10 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के ठगी मामले में चल रही ईडी जांच में जैकलीन सह आरोपी हैं। अदालत ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

ईडी ने अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका का विरोध किया है। एजेंसी ने कहा है कि फर्नांडीज ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया, सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया। ईडी का यह भी कहना है कि उसने भारत से भागने के लिए एक असफल योजना बनाई, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण ऐसा नहीं कर सकी।

ईडी ने इसी साल 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर जैकलीन फार्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया था। अदालत ने उन्हें समन भी भेजा था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी। श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने पिछली सुनवाई में कहा था कि भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं और 2009 से वह यहां करदाता नागरिक के रूप में रह रही हैं। उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बताया।

जैकलीन ने कहा कि उनकी प्रोफेशनल साख और भविष्य में कामकाज संबंधी कमिटमेंट्स सब इस देश से जुड़े हुए हैं।  जैकलीन ज ने जमानत याचिका में यह भी कहा था कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की साजिशों में उनका कोई हाथ नहीं है। उसने किस तरह की साजिशें रचीं, उसमें उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया।

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