दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद साथ सरकार ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील दी है। दिल्ली में अब निजी चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। सभी दुकानें, शोपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे।
केवल स्कूलों से जुडें दिशा निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे। बस और मेट्रो में यात्री अब खड़े होकर सफर कर सकेंगे। दुकानों के खोलने और बंद करने की समय सीमा भी खत्म होगी। इसको लेकर डीडीएमए ने आधिकारिक आदेश जारी किया है, जो 28 फरवरी से लागू होगा।
डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जैसे मामलों में अब जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए होगा जिसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नए आदेशानुसार अब निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, बता दें कि अभी तक केवल सिंगल ड्राइवर को कार चलाते वक्त मास्क पहनने से छूट थी। डीडीएमए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, शहर में 1 अप्रैल से सभी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। स्कूलों को 1 अप्रैल से हाइब्रिड मोड को खत्म करना होगा।