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दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को...
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को भ्रष्टाचार के एक नए मामले में तीन दिन पहले लिखित नोटिस दे। इस मामले में आरोप है कि कार्ति ने एक शराब कंपनी को व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री को लेकर राहत दी थी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश पारित करते हुए चिदंबरम को जांच में शामिल होने और एजेंसी द्वारा आवश्यक होने पर प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश आईटीडीसी द्वारा व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर शराब कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को राहत देने के मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्हें आशंका है कि 12 जनवरी, 2025 को देश लौटने पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। 17 दिसंबर, 2024 को अदालत ने चिदंबरम को 4-12 जनवरी, 2025 तक वियना, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी।

शुक्रवार को अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना द्वारा दायर आवेदन में दावा किया गया कि आशंका है कि सीबीआई ने चिदंबरम के देश में आने पर उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लेने के इरादे से उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खुलवाया हो। हालांकि, सीबीआई ने कहा कि आवेदन समय से पहले दायर किया गया है क्योंकि इस स्तर पर चिदंबरम की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है और उनके खिलाफ कोई एलओसी नहीं खोला गया है।

सीबीआई के प्रस्तुतीकरण के बाद बचाव पक्ष के वकील द्वारा राहत के लिए दबाव नहीं डालने पर न्यायाधीश ने आवेदन का निपटारा कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, "हालांकि, जांच एजेंसी आवेदक को तीन दिन पहले लिखित नोटिस देगी, यदि 12 जनवरी, 2025 को देश लौटने पर मामले की जांच में शामिल होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है। आवेदक देश लौटने पर मामले की जांच में शामिल होगा और कानून के अनुसार जब भी आवश्यक हो, जांच की प्रक्रिया में सहयोग करेगा।" आवेदन में दावा किया गया है कि चिदंबरम को आज तक मामले में प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। कथित अपराध 2004 से 2010 के बीच हुए और इनमें सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

एफआईआर में कहा गया है कि यह मामला एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) को डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल्स द्वारा किए गए कथित संदिग्ध भुगतान से संबंधित है, जो कार्ति पी चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमन द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ चौथा मामला, एफआईपीबी देने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2018 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक जांच से उपजा है। जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे, तब यह मंजूरी दी गई थी।

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