Advertisement

दिल्ली: कोर्ट ने आप प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश, जनता के पैसे के दुरुपयोग का है आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा कानूनी...
दिल्ली: कोर्ट ने आप प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश, जनता के पैसे के दुरुपयोग का है आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा कानूनी झटका देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को उनके और अन्य के खिलाफ दिल्ली में बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

पीटीआई के अनुसार, 2019 में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (आप) और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर "जानबूझकर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया।"

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।"

केजरीवाल वर्तमान में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित एक मामले में जमानत पर बाहर हैं। उन्हें 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली भी शामिल है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad