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दिल्ली की अदालत ने पुलिस की लापरवाही के बारे में मजिस्ट्रेट के निर्देश किए खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने पुलिस हिरासत से एक...
दिल्ली की अदालत ने पुलिस की लापरवाही के बारे में मजिस्ट्रेट के निर्देश किए खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने पुलिस हिरासत से एक आरोपी के भागने की घटना में दिल्ली पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं और शहर के पुलिस आयुक्त से मामले की जांच करने को कहा था।

अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट की टिप्पणियां और निर्देश खारिज किए जाने योग्य हैं, क्योंकि वे "जल्दबाजी में और अनुचित" थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह मजिस्ट्रेट अदालत के 6 मई और 17 मई के आदेशों के खिलाफ लोधी कॉलोनी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जिन परिस्थितियों में आरोपी अहमद सलमान उर्फ राजा 4 मई को लोधी कॉलोनी थाने से भागा, उसकी जांच संगम विहार के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) द्वारा विभागीय जांच के जरिए की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आरोपी के भागने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके अनुसार, राजा ने शौचालय जाने के बहाने अपनी हथकड़ी खुलवाई और अपना चेहरा धोते समय उसने एक हेड कांस्टेबल को धक्का दिया और खिड़की से कूद गया।

अभियोक्ता ने कहा कि राजा को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 6 मई को मजिस्ट्रेट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही या कदाचार के बारे में "जल्दबाजी में टिप्पणी" की और प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी उसके भागने में शामिल हो सकते हैं।

अभियोक्ता ने कहा कि अपने बाद के आदेश में, मजिस्ट्रेट ने शहर के पुलिस आयुक्त से यह भी अनुरोध किया कि वह जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें और इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या राजा को हिरासत से भागने में जानबूझकर मदद की गई थी।

"मजिस्ट्रेट की प्रथम दृष्टया टिप्पणी संभावित रूप से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच अधिकारी की राय को प्रभावित कर सकती है, जिन्हें आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने का कर्तव्य सौंपा गया था।

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