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दिल्ली आबकारी नीति: ईडी ने अपने दो सरकारी गवाहों की 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने दो एप्रूवर्स - टीडीपी...
दिल्ली आबकारी नीति: ईडी ने अपने दो सरकारी गवाहों की 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने दो एप्रूवर्स - टीडीपी लोकसभा चुनाव उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के व्यवसायी बेटे राघव मगुंटा और अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ चंद्र रेड्डी - की 115 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

एजेंसी ने यह खुलासा 10 मई को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता और चार अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र में किया। विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने 29 मई को अभियोजन पक्ष की इस शिकायत का संज्ञान लिया। राघव मगुंटा और रेड्डी दोनों के बारे में कहा जाता है कि वे के. कविता के नेतृत्व वाले तथाकथित 'साउथ ग्रुप' के सदस्य हैं, जिस पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उसने समूह के पक्ष में दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 में बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अवैधताओं के आरोपों के बाद नीति को रद्द कर दिया गया है।

आप ने आरोप लगाया था कि मगुंटा द्वारा दर्ज किए गए बयानों के कारण उसके सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो साबित करता है कि पार्टी का 'साउथ लॉबी' से संबंध है। पीएमएलए के तहत राघव मगुंटा और रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश 3 मई को जारी किया गया था और पीटीआई द्वारा एक्सेस की गई ईडी चार्जशीट में दोनों की संपत्ति का मूल्य 1,15,06,27,753 रुपये आंका गया है।

संघीय एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा कि उसे इस आदेश की मूल शिकायत को अनंतिम आदेश की पुष्टि के लिए पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण को भेजना बाकी है। इस मामले में ईडी द्वारा जारी किया गया यह तीसरा कुर्की आदेश है। इससे पहले इसने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (52 करोड़ रुपये से अधिक) और व्यवसायी समीर महंद्रू (76 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी ने अदालत से कुल तीन आदेशों के तहत कुर्क की गई सभी संपत्तियों को "जब्ती करने" का अनुरोध किया है और कविता और चार अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र में इसका उल्लेख किया है।

इस मामले में ईडी ने राघव मगुंटा और रेड्डी को गिरफ्तार किया था और पिछले साल अदालत ने दोनों को ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दी थी। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ईडी मामले में तीसरे सरकारी गवाह हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। राघव मगुंटा के पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आंध्र प्रदेश की ओंगोल सीट से वाईएसआरसीपी के मौजूदा सांसद हैं। हालांकि, उन्होंने अपना राजनीतिक दल बदल लिया और अब वे टीडीपी के टिकट पर उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

मंगलवार को देशभर में आम चुनावों के लिए वोटों की गिनती होने पर उनकी किस्मत का पता चलेगा। इस बीच, ईडी द्वारा चार्जशीट में दिए गए अपने बयान के अनुसार कविता ने आबकारी नीति मामले में अपने खिलाफ लगाए गए रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से इनकार किया है। ईडी ने उन पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके फेसटाइम और व्हाट्सएप ऐप में "कोई डेटा" नहीं था, जबकि "उन्होंने खुद खुलासा किया था कि वे" इन यूटिलिटीज का इस्तेमाल करती हैं।

ईडी ने कहा, "जब इन तथ्यों के बारे में पूछा गया तो श्रीमती के कविता ने सवाल टाल दिया और पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया।" एजेंसी ने दावा किया, "श्रीमती के कविता ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान में शामिल होकर धन सृजन और हस्तांतरण की गतिविधि को अंजाम दिया।" सोमवार को अदालत ने कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी।

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