शिक्षा निदेशालय ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि शेष ।,400 निजी स्कूलों को सातवें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर 10 फीसदी से अधिक फीस ना बढ़ाने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में जिन स्कूलों को डीडीए द्वारा सस्ती दरों पर जमीन दी गई है, वे सरकार की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने कहा, डीडीए की जमीन पर चल रहे 300 से ज्यादा निजी स्कूलों को अभी के लिए किसी तरह की फीस ना बढ़ाने के लिए कहा गया है। अन्य स्कूलों को भी दस फीसदी से अधिक फीस ना बढ़ाने के लिए कहा है।
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार स्कूलों के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी ताकि सरकारी जमीन पर बने 300 से अधिक निजी संस्थान अकादमिक सत्र के मध्य तक फीस ना बढ़ा सकें। भाषा