दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्कूलों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से गैर सहायता प्राप्त उन स्कूलों के बैंक खातों को अटैच करने का आदेश दिया है जिन्होंने जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के अनुसार अभिभावको को नौ फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी फीस नहीं लौटाई है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है तथा अब तक ऐसे स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली अभिभावक संघ की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जस्टिस अनिल देव सिंह की सिफारिशों के मुताबिक 575 निजी स्कूलों ने नौ फीसदी ब्याज दर के साथ बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाई। इसलिए उन स्कूलों के बैंक खाते जब्त कर लिए जाएं।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 575 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर नौ फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी फीस वापस करने को कहा था। ऐसा नहीं करने की सूरत में स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कुछ स्कूलों ने तो बढ़ी फीस लौटा दी लेकिन 575 स्कूलों ने फीस नहीं लौटाई।
हाईकोर्ट द्वारा गठित जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने सरकार से सस्ती दरों पर भूमि लेने वाले 1169 स्कूलों की विस्तृत जांच के बाद पेश रिपोर्ट में कहा था कि 575 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर बच्चों से फीस बढ़ा कर वसूली की लेकिन उसका फायदा अध्यापकों को नहीं दिया। इन स्कूलों के पास पर्याप्त फंड है और फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में इन स्कूलों से वसूली गई फीस लेकर अभिभावकों को वापस कराई जाए जिस पर कोर्ट ने सरकार को इन सभी स्कूलों से फीस वसूलने का निर्देश दिया था।