दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय, परिसीमन समिति और एनसीटी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 तक केन्द्र सरकार को जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र द्वारा 17 अक्टूबर दिल्ली नगर वार्डों के परिसीमन के संबंध में अधिसूचना को मनमाने तरीके से जारी किया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि परिसीमन के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला वार्ड पूरी तरह से मनमानी, तर्कहीन, समझ से बाहर, भ्रमित करने वाले और विभिन्न कानूनी कमजोरियों से पीड़ित हैं।
याचिका में कहा गया है कि परिसीमन समिति द्वारा परिसीमन रिपोर्ट को संबंधित कारकों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में तैयार किया गया था।