आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से एक अगस्त तक छूट दे दी है। हाईकोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया है।
मनी लांड्रिंग के मामले में चल रही आइएनएक्स मीडिया मामले की ईडी की जांच में पी चिदंबरम का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर हाई कोर्ट मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई थी।
चिदंबरम के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबाआइ की ओर से दायार मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस मामले में भी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। वहीं ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कार्ति चिदम्बरम को एफआईपीबी से अवैध मंजूरी लेने में पिता पी चिदम्बरम की अहम भूमिका रही है।