Advertisement

कार्ति चिदंबरम को मिली दिल्ली हाइकोर्ट से अंतरिम राहत

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय...
कार्ति  चिदंबरम को मिली दिल्ली हाइकोर्ट से अंतरिम राहत

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। यह राहत मामले की अगली सुनवाई तक के लिए है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा।


हाइकोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआइ के मामले में कार्ति को जमानत दे देती है तो ईडी उन्हें अगली तारीख यानी 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं करे।

दूसरी ओर, सीबीआइ ने आज कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत अवधि छह दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। कार्ति चिदंबरम की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था।  अदालत ने कार्ति के सीए एस भास्कररमण की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। इस मामले में भास्कररमण को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 28 फरवरी को चेन्नई हवाईअड्डे से कार्ति को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के आरोप का प्रतिवाद करते हुए कार्ति ने अपनी जमानत याचिका में यह दावा किया कि उन्होंने कभी भी गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं की।
इससे पहले, अदालत से उन्होंने सीबीआई पर यह आरोप लगाते हुए जमानत मांगी थी कि सीबीआई उनके पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफआइपीबी) की मंजूरी मिली थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad