दिल्ली हाईकोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले में गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी कर पूछा है कि पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की गई। मामले की अगली सुनवाई 29 को होगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय सहायक कंपनियां मामले में जवाब देने के लिए मान्य नहीं है। इन्हें सूचित करने के बाद कोर्ट ने सोशल मीडिया गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य साइट्स को नोटिस जारी कर पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर कई सवाल पूछे हैं।
गौरतलब है कि कई मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया साइट्स ने कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान को उजाकर कर दिया था। कई ने तो मरने के बाद पीड़िता की तस्वीर को भी दिखाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने कई मीडिया हाउस पीड़िता का नाम उजागर करने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के प्रभाग की पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।