दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसौदिया के खिलाफ जांच एजेंसियों से सबूत मांगे। शीर्ष अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि मनीष सिसौदिया इस मामले में शामिल नहीं हैं। विजय नायर हैं, लेकिन मनीष सिसौदिया नहीं। आप उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाए? शीर्ष अदालत ने कहा, ''पैसा उसके पास नहीं जा रहा है।''
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को जांच एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पूछा, "सबूत कहां है? सबूत कहां है? आपको घटनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करनी होगी। अपराध की आय कहां है?" शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सिसोदिया इस मामले में शामिल नहीं दिखे।
मामले की योग्यता पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच से जुड़ी सभी एजेंसियों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा कि वह शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का घटनाक्रम कल आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आया, जिन पर आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत के रूप में "करोड़ों रुपये" लेने का आरोप था।