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दिल्ली: दुष्कर्म पीड़िता की मां बोलीं- राहुल गांधी के फोटो ट्वीट करने से हमें कोई आपत्ति नहीं

राजधानी दिल्ली के नागल कैंट में 1 अगस्त को 9 साल की बच्ची के साथ रेप, हत्या और जबरन अंतिम संस्कार का मामला...
दिल्ली: दुष्कर्म पीड़िता की मां बोलीं- राहुल गांधी के फोटो ट्वीट करने से हमें कोई आपत्ति नहीं

राजधानी दिल्ली के नागल कैंट में 1 अगस्त को 9 साल की बच्ची के साथ रेप, हत्या और जबरन अंतिम संस्कार का मामला सामने आया था। इस केस को लेकर सियासत जारी है। इस मामले में ट्वीट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादों में घिरे हैं और इस मामले पर उनका ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी बीच दुष्कर्म पीड़िता की मां राहुल के पक्ष में आ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। बच्ची के परिवार ने खुद को इस विवाद से दूर कर लिया है।

बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली गए थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो साझा की थी। इसी फोटो को लेकर मामले ने तूल पकड़ा और विवाद शुरू हो गया। इस मामले में अगले महीने की 27 तारीख को सुनवाई होनी है।  

लेकिन ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शुक्रवार को फेसबुक से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इंस्टाग्राम फेसबुक के ही स्वामित्व वाली कंपनी है। 

फेसबुक को लिखे खत में आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो देखा है, जिसमें दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर हो रही है। वीडियो में बच्ची के माता-पिता का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने फेसबुक से कहा कि वह राहुल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि यह वीडियो किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। 

आयोग ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाने का भी निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है।  बता दें कि बाल आयेाग की तरफ से इसी वीडियो को लेकर एतराज जताए जाने के बाद ही ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया था।

 

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