उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने मुस्तफाबाद के एक निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर मोहम्मद एहतेशाम अनवर को आरोपी बनाया है, जिसने दंगे के दौरान घायल लोगों का इलाज किया था। इस अस्पताल में फंसे पीड़ितों को दंगाइयों से बचाकर बड़े सरकारी अस्पताल तक भेजने के लिए हाईकोर्ट ने 24 फरवरी की आधी रात में सुनवाई की थी। इस मामले में डॉ. अनवर ने दंगे के डेढ़ महीने बाद 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एवं अन्य को चिह्नित करते हुए स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों और क्राइम ब्रांच (दिल्ली पुलिस) को एक पत्र लिखा था। हिंदी में लिखे गए चार पन्नों के पत्र, जिसकी एक प्रति आउटलुक के पास है, उसमें स्पेशल सेल के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
डॉ. अनवर ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनसे परेशान थी क्योंकि उन्होंने 25 फरवरी को देर रात दिल्ली के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर से बात की और उन्हें दंगे की जमीनी हकीकत से अवगत कराया।
जैसा कि 26 फरवरी की रिपोर्ट में बताया गया था, जस्टिस मुरलीधर ने 25 फरवरी को आधी रात को सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को डॉ. अनवर के अल-हिंद अस्पताल में फंसे घायलों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करने का आदेश दिया। बता दें कि डॉ. अनवर पिछले दो वर्षों से ओल्ड मुस्तफाबाद क्षेत्र में अल-हिंद अस्पताल चला रहे हैं और दंगों के दौरान, अस्पताल में उन घायल व्यक्तियों की भरमार हो गई थी, जिन्हें उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया था।
पत्र में उन्होंने लिखा, "पुलिस कांस्टेबल जो घायल व्यक्तियों को लेने के लिए एम्बुलेंस के साथ आए थे, उन्होंने मुझे कई बार धमकी दी कि मुझे न्यायाधीश को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए।" उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वजह से ही यह मुद्दा चर्चित हो गया, वरना किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता।”
डॉ. अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि दंगों के बाद उन्हें कई बार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने धमकी दी और कहा, “जब से आपने न्यायाधीश से बात की, पूरी योजना विफल हो गई। आपको कुछ काम करके क्षतिपूर्ति करनी होगी, जो कि सही समय आने पर हम आपको बताएंगे।”
अनवर ने अपने पत्र, जिसमें उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है, में आरोप लगाया, “जब मैंने पूछा कि वह काम क्या होगा, तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि यह एक सही या गलत काम होगा, लेकिन आपको यह करना होगा, या फिर हम आपको यूएपीए के तहत बुक करेंगे जो टाडा की तुलना में अधिक भयानक है। अनवर को न्यूनतम बीस साल जेल में रहना होगा और आपका क्लिनिक-परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।”
साथ ही, डॉक्टर ने पत्र में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब से उसने पुलिस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसके पास कई धमकी भरे कॉल आए।
पत्र की शुरुआत में खुद का परिचय देते हुए डॉक्टर ने लिखा कि 24 फरवरी को लगभग 1:30 से 2:00 बजे जब वह आराम कर रहे थे, तो उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों का फोन आया जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि वह अस्पताल आ जाएं कुछ घायल, जिनका रक्तस्राव हो रहा है।
उन्होंने पत्र में लिखा कि जब घायल लोगों से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उन पर दंगा प्रभावित इलाकों में से एक चंद बाग में भीड़ ने हमला किया था। अस्पताल पहुंचे गंभीर रूप से घायल लोगों का उन्होंने प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी कोशिश की लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं हुए।
डॉक्टर अनवर ने पत्र में बताया कि कुछ लोगों ने उनसे चांद बाग आने का लाना संभव नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर ने वहां जाकर 20 से 25 गंभीर रूप से घायल लोगों को देखा और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी और वापस आ गया।
डॉ. अनवर ने कहा कि उस दिन लगभग 7 या 8 बजे, कुछ लोग आए और उन्हें सूचित किया कि एक परिवार बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने जा रहा है। उन्होंने वहां जाकर परिवार को आश्वस्त किया कि वह ऐसा न करें। उन्होंने 102 और 112 पर कॉल किया लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में, उन्होंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और पार्थिव शरीर को जीटीबी अस्पताल ले जा ही रहे थे कि उन पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। हालांकि, वह जीटीबी अस्पताल पहुंचे और शव को कैजुएलिटी वॉर्ड में सौंप दिया।
इस दौरान उन्हें वापस अपने अस्पताल लौटने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली और उन्हें जीटीबी में रात गुजारनी पड़ी। इस बीच, उन्हें अपने अस्पताल से फोन आया कि अधिक से अधिक घायल लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वह अगले दिन (25 फरवरी) सुबह लगभग आठ बजे अपने अस्पताल आए तो देखा कि बहुत सारे लोग इलाज के लिए वहां मौजूद थे। डॉ अनवर ने लिखा, “पूरे दिन घायल लोग आते रहे, लगभग 9 बजे बहुत सारे लोग आए, जिन्हें गोलियां, पेट्रोल बम, तलवार और एसिड हमले आदि के कारण गंभीर चोटें आईं, दो शवों को भी लाया गया “।
पत्र में उन्होंने बताया, "घायलों की जान बचाने के लिए उन्हें बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करना बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने और घायलों के परिजनों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।"
स्थिति के बारे में जानने वाले कुछ अधिवक्ताओं ने डॉ. अनवर से बात की और उन्हें बताया कि वे तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुरलीधर से मिलने जा रहे थे। उन्होंने उसे जज को जमीनी हकीकत बताने के लिए कहा।
अनवर लिखा, “लगभग 12 बजे आधी रात को मैंने न्यायाधीश से बात की और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या घायलों का इलाज मेरे अस्पताल में किया जा सकता है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा अस्पताल छोटा है और मैं केवल घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दे सकता हूं, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है “।
इसके बाद डॉक्टर ने आगे कहा, "न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि घायलों को एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, लेकिन एम्बुलेंस के साथ आने वाले पुलिसकर्मी मुझसे बहुत नाराज थे और मुझसे कहा कि मुझे इस तरह न्यायाधीश से बात नहीं करनी चाहिए थी"।
आउटलुक एमएस रंधावा, पीआरओ, दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।