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मोहम्मद जुबैर को झटका, जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट...
मोहम्मद जुबैर को झटका, जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत का विरोध किया था। पटियाला हाऊस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के संपादक जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जुबैर को कोर्ट में पेश करने के दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। पांच दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज जुबैर को अदालत में पेश किया गया था।

पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया को बताया कि उन्हें अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं, आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) जैसी धाराएं भी जोड़ दी है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक "आपत्तिजनक ट्वीट" से संबंधित एक मामले में एक अदालत के समक्ष पेश किया था। इस ट्वीट को जुबैर ने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किया था।

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