शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया जाए या नहीं, इस पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट अब 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा।
माल्या के खिलाफ ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी थी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने वाली याचिका पर फैसले के लिए मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने पहले 26 दिसंबर की तारीख तय की थी।
कोर्ट खारिज कर चुकी है अपील
मुंबई की स्पेशल कोर्ट द्वारा माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। माल्या ने पहले भी अपने वकील के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था।
लंदन कोर्ट दे चुका है प्रर्त्यपण को मंजूरी
इस समय माल्या लंदन में है और वहां की कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है। माल्या इन दिनों ब्रिटेन में है। 62 वर्षीय माल्या पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है।
मूलधन लौटाने का दे चुका है प्रस्ताव
इससे पहले माल्या बैंकों के 100 फीसदी मूलधन वापस करने का प्रस्ताव दे चुका है। विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा था, ‘पिछले तीन दशकों तक सबसे बड़े शराब समूह किंगफिशर ने भारत में कारोबार किया है। इस दौरान कई राज्यों की मदद भी की है। किंगफिशर एयरलाइंस भी सरकार को भरपूर भुगतान कर रही थी लेकिन शानदार एयरलाइंस का दुखद अंत हुआ, मगर फिर भी मैं बैंकों भुगतान करना चाहता हूं जिससे उन्हें कोई घाटा न हो। कृपया इस ऑफर को स्वीकार करें।‘ माल्या पर करीब 9000 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज है।