कोरोना वायरस और इसके ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में क्रिसमस और नए साल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नए साल पर होने वाले जश्न और क्रिसमस के दौरान जुटने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया है यानी साल के आखिर में इन दो बड़े मौके पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और त्योहार फीका ही रहेगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी डीएम नई गाइडलाइंस का पालन कराएं। काम करने की जगहों पर और दुकानों में नो मास्क नो एंट्री को कड़ाई से लागू करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया।
डीडीएम ने कहा है, "सभी ज़िला प्रशासन और डीसीपी इस बात को सुनश्चित करें कि दिल्ली में नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा और भीड़ इकट्ठा न हो।"
Delhi Disaster Management Authority in view of rising COVID cases and variant of concern-Omicron, instructs DMs to take all required measures in their respective jurisdictions to control the spread. No mask/No entry should be strictly ensured at shops/workplaces pic.twitter.com/LyHgcM3cv5
— ANI (@ANI) December 22, 2021
डीडीएमए ने अपनी ताजा गाइडलाइंस में सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारों से जुड़ी सभाएं और अन्य सभाओं पर दिल्ली में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके रेस्टोरेंट्स और बार में अब सीटों की कुल क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है यानी 50 फीसदी लोग ही रेस्टोरेंट और बार में बैठ सकेंगे। यही फैसला ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स पर भी लागू होगा।
दिल्ली में अब छत के नीचे होना वाली शादियों में 200 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा खेल से जुड़ी एक्टिविटी के दौरान स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दर्शकों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, मान्यता प्राप्त साप्ताहिक बाजारों को अनुमति होगी लेकिन उन्हें कोरोना से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।