कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने में सिर्फ 24 घंटे लगे, लेकिन देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद उन्हें बहाल करने में कितना समय लगेगा।
शीर्ष अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर सजा पर रोक लगाने के तुरंत बाद गांधी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, खड़गे ने कहा, "यह खुशी का दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, सत्यमेव जयते।"
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि संविधान जीवित है और यह एक उदाहरण है कि किसी को न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा, "यह आम लोगों की जीत है। यह सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, यह देश के सभी लोगों की जीत है, लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों की जीत है।"
उन्होंने कहा, "वह व्यक्ति जो सत्य के लिए, देश के हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश के युवाओं के लिए, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ता है, वह व्यक्ति जो लड़ता है और लोगों को जागरूक करता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किमी पैदल चलकर विभिन्न लोगों से मिला। खड़गे ने कहा, मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं और इसलिए यह लोगों की जीत है। उन्होंने कहा, ''उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए सब कुछ 24 घंटे में हो गया, अब देखते हैं कि वह कितने घंटों में बहाल होते हैं।''
राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक से उनकी लोकसभा सदस्यता के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष अब स्वयं सदस्यता बहाल कर सकते हैं या शीर्ष अदालत के आदेश से गांधी एक सांसद के रूप में अपनी स्थिति की बहाली की मांग कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।
शीर्ष अदालत ने राफेल मामले के संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी "चौकीदार चोर है" टिप्पणी को गलत तरीके से बताने के लिए गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी थी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो रहा है।