मानहानि के मामले में सजा के कारण संसद सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी को अब सरकारी बंगाल खाली करना पड़ेगा। लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक संसद सदस्यता जाने के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है।.
'मोदी सरनेम' से संबंधी टिप्पणी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अधिसूचना में कहा गया कि राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। यह अयोग्यता 23 मार्च से प्रभावी होगी।
अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वह संसद के सदस्य रहें या नहीं रहें, या फिर उन्हें जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वह डरने वाले नहीं हैं और माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगते। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अडानी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है। वह सदन में अडानी मामले पर अपना अगला भाषण देने वाले थे।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।