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गुजरातः शिष्या से बलात्कार के मामले में आसाराम बापू दोषी, सजा का एलान 31 जनवरी को करेगा कोर्ट

आश्रम में रहने के दौरान आसाराम की एक पूर्व शिष्या द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के नौ...
गुजरातः शिष्या से बलात्कार के मामले में आसाराम बापू दोषी, सजा का एलान 31 जनवरी को करेगा कोर्ट

आश्रम में रहने के दौरान आसाराम की एक पूर्व शिष्या द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के नौ साल से अधिक समय बाद गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू संत को दोषी करार दिया। कोर्ट मंगलवार को सजा का एलान करेगा।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सबूत के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी चार शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आसाराम के वकील ने कहा कि सत्र अदालत के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

गौरतलब है कि पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया था और उसे अवैध रूप से कैद कर रखा था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने 2013 में उसके पूर्व शिष्य द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

6 अक्टूबर, 2013 को अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में आसाराम बापू और छह अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के अनुसार, स्वयंभू संत ने 2001 से कई मौकों पर सूरत की महिला शिष्या के साथ बलात्कार किया था। 2006 तक जब वह अहमदाबाद के पास मोटेरा में अपने आश्रम में रह रही थी, तब तक वह भागने में सफल रही। जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई।

विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने कहा, "अदालत ने आसाराम बापू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 (सी) के तहत बलात्कार, 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत हिरासत), 354 (उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल), 357 (हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।"                

उन्होंने कहा कि अदालत मंगलवार को सजा की मात्रा पर अपना आदेश सुना सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आसाराम बापू के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हुई कि आसाराम की पत्नी और बेटी सहित छह अन्य लोगों ने अपराध को बढ़ावा दिया।

81 वर्षीय धर्मगुरु वर्तमान में 2013 में राजस्थान के अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

कोडेकर ने कहा, "अभियोजन पक्ष (अहमदाबाद आश्रम) में आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले को साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने इस तर्क को भी स्वीकार किया कि पीड़िता को आपराधिक धमकी का सामना करना पड़ा - यही वजह है कि प्राथमिकी दर्ज करने में कई वर्षों की देरी हुई।" कहा।

आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा कि साढ़े नौ साल तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 55 गवाहों का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

अगस्त 2013 में आसाराम को राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पीड़िता और उसकी बहन ने प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु और नारायण साईं के खिलाफ आने का साहस जुटाया, जिनके बहुत बड़े अनुयायी हैं और भारत में आश्रमों का एक नेटवर्क चलाते हैं।

जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में बलात्कार के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

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