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12 साल से कम बच्चों का रेप करने वालों को मृत्युदंड, हरियाणा विधानसभा में बिल पास

बच्चों के साथ हो रहे रेप को लेकर हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को ऐतिहासिक बिल पास किया है। समाचार...
12 साल से कम बच्चों का रेप करने वालों को मृत्युदंड, हरियाणा विधानसभा में बिल पास

बच्चों के साथ हो रहे रेप को लेकर हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को ऐतिहासिक बिल पास किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विधानसभा ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप करने वालों को मृत्युदंड देने वकालत करते हुए एक बिल पास किया, जिसके तहत दोषियों मृत्युदंड तक मिल सकता है।

हरियाणा में हाल के महीनों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना तेजी से बढ़ी थीं। जिससे हरियाणा सरकार की आलोचना हो रही थी। एक दिन पहले ही रोहतक में एक छात्रा की कथित रूप से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। छात्रा भिवानी के एक गांव की रहने वाली थी। 

मार्च महीने में हरियाणा के एक गांव में छह साल की एक बच्ची के साथ उसी गांव में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि बच्ची शाम को अपने घर के निकट खेल रही थी तभी 27 वर्षीय आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को लेकर खेत में चला गया, जहां उसने बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बच्ची को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया।

सोनीपत में स्कूल के प्रिंसिपल पर 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी प्रिंसिपल ने छात्रा को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। सोनीपत के गोहना स्थित एक प्राइवेट स्कूल में का यह प्रिंसिपल मालिक है, प्रिंसिपल ने छात्रा की जगह दूसरी लड़की को परीक्षा देने के लिए बैठाया और छात्रा को अपने घर पर बुलाया जहां, उसने छात्रा के साथ बलात्कार किया।

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