शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को सभी डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों के लिए 12 से 16 फरवरी तक अवकाश की घोषणा की है। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है जबकि राज्य सरकार ने 10वीं क्लास तक के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।
हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि कक्षा 10 तक के स्कूल सोमवार को फिर से खुलेंगे। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कहा था कि जबतक मामला कोर्ट के सामने है।तब तक शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट कोई धार्मिक पोशाक पहनकर न आए, चाहे वह हिजाब हो या भगवा स्कार्फ।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों की संख्या में हिजाब और बुर्का पहनी महिलाओं ने अपने हक लिए आवाज बुलंद की। वहां आज हिजाब दिवस मनाया गया।
कर्नाटक सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में कर्नाटक एजूकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दिया था। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि स्कूल में बच्चों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना होगा। इसके लिए निजी स्कूलों को यह छूट दी गयी है कि वे अपने हिसाब से यूनिफार्म चुन लें। इसी यूनिफार्म के तहत स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया गया है।