देश मे कोराना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि 24 मार्च को आपदा प्रबंधन के तहत लॉकडाउन के आदेश तीन मई तक लागू रहेंगे जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को आगे की अवधि के लिए लागू करने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले कई राज्य 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके थे।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (आइ) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी किए थे। इसी के तहत आगे बढ़ाए गए लॉकडाउन में आदेशों का पालन करने को कहा गया है। गृहमंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के लिए पूर्व उपायों को आगे भी 3 मई तक जारी रखने के लिए कहा है जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी है।
कोविड का मुकाबला जोन में बांटकर होगा
बता दें कि लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा था कि सामानों से लदे ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए कोई रोक नहीं होगी। पीएम ने 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में ढील देने की भी बात कही है। लॉकडाउन पार्ट-2 बुधवार से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र के साथ राज्य भी अब कोविड-19 की लड़ाई का मुकाबला क्षेत्रों को ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांटकर करेंगे। इन क्षेत्रों को कोरोनोवायरस प्रभावित लोगों की संख्या के अनुसार घोषित किया जाएगा।