आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच (अवकाश पीठ) ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, दोनों ने सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वैकेशन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने उन्हें छुट्टी के बाद अदालत के फिर से खुलने पर नियमित बेंच से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
बता दें 2018 में चंदा कोचर को जांच शुरू होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से हटना पड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहा है और उसने कहा था कि ईडी 7862 करोड़ रुपये के 24 कर्ज देने के मामलों की जांच कर रहा है। उनका मानना है कि चंदा कोचर के अधीन आईसीआईसीआई बैंक ने गैरकानूनी तरीके से वीडियोकॉन को 2009 से 2018 के बीच ये कर्ज दिया है।