Advertisement

शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने तय कीं शर्तें

शीना बोरा हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी।...
शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने तय कीं शर्तें

शीना बोरा हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी। उन्हें दो लाख रुपये का बांड जमा करना होगा। पीटर मुखर्जी पर लागू धाराएं इंद्राणी पर भी लागू होंगी। जमानत देने का समय आज से दो सप्ताह के लिए दिया गया है।

विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अस्थाई रूप से नकद जमानत देने के लिए तैयार हैं, उन्हें दो लाख रुपये की नकद जमानत देने के बाद रिहा किया जाएगा। इससे पहले शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने  जमानत दे दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को उनकी जमानत शर्तों को अंतिम रूप देने को कहा था। इसके बाद गुरुवार को  सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी की जमानत की शर्तें तय कीं।

इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल शहर की भायखला महिला जेल में बंद हैं। उन्हें अपनी बेटी शीना बोरा (24) की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्राणी को जमानत देते हुए कहा था कि वह जेल में साढ़े छह साल का समय बिता चुकी हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होती नजर नहीं आ रही।

पीठ ने विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश दिया कि इंद्राणी की जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दे। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि जमानत की शर्तें उनके पूर्व पति और सह-आरोपी पीटर मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के समान हों, जो मार्च 2020 में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad