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आइएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध

आइएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में...
आइएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध

आइएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई ने कहा इस मामले की जांच अभी चल रही है। चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने निजी लाभ के लिए देश के उच्च पद का इस्तेमाल किया।

सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है कि पी चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। बता दें कि चिदंबरम ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है, उन्होंने कहा कि सीबीआई उन्हें अपमानित करने के लिए हिरासत में रखना चाहती है।

सबूतों से अब कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है- सिब्बल

वहीं, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा चिदंबरम पासपोर्ट सरंडर कर चुके हैं। लुकआउट नोटिस भी जारी है। सबूतों से अब कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनको सीबीआई ने एक बार और ईडी ने तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया और चिदंबरम उनके पास गए और पूरे सवालों के जवाब दिए। ये सारे बिंदु हमारे दावे के फ़ेवर और सपोर्ट में हैं।

चिदंबरम और उनके परिवार पर गवाह को रोकने का कोई आरोप नहीं

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पूर्व वित्त मंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें रोकने की कोशिश करने के बारे में कोई आरोप नहीं थे।

सिब्बल ने कहा कि सीबीआई का ये कहना कि इस स्टेज में हम गवाहों को प्रभावित कर सकते है। सीबीआई के इस दावे में भी कोई दम नहीं है।

किसी कथित सबूत या फिर गवाह से संपर्क तक नहीं किया

सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज होने के बाद से किसी कथित सबूत या फिर गवाह से संपर्क तक नहीं किया। किसी भी साथी आरोपी को गवाह नहीं माना जाता। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने रिपोर्ट कोर्ट को दे दी और दावा कर दिया कि हम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई को ये हलफनामे में बताना चाहिए।

बुधवार को सीबीआई अपना पक्ष रखेगी

चिदंबरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें रखी। चिदंबरम की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब बुधवार को सीबीआई अपना पक्ष रखेगी।

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