आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम को 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है।
एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। रिमांड के बाद कार्ति को जेल भेज दिया गया था। दिल्ली होई कोर्ट से कार्ति को जमानत मिल गई थी, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, कार्ति के विदेश जाने पर पाबंदी थी।
कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्होंने बिजनेस और टेबल टेनिस ऐसोसिएशन की मीटिंग शामिल होने के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने सिर्फ अमेरिका, यूके और फ्रांस जाने की ही अनुमति है।
जानें क्या हैं आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2017 में में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर आईएनएक्स मीडिया को लिमिट से ज्यादा विदेशी निवेश हासिल कराने के लिए मदद करने का आरोप है। यह 305 करोड़ के विदेशी निवेश का मामला था और जब इस निवेश को मंजूरी मिली, तब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। कार्ति चिदंबरम पर ये डील कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।