इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने 18 जनवरी को ही सलमान को बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देना एक ‘नासमझ कदम’ था। इसके लिए सलमान को बेवजह तकलीफों का सामना करना पड़ा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष सलमान के हथियार रखने एवं उसका इस्तेमाल करने के आरोप साबित नहीं कर सका।
जानकारी हो कि बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान के साथ अन्य फिल्मी सितारे पिछले 18 साल से जिस हिरण शिकार मामले में फंसे हैं, वो जोधुपर में 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान का है। इस केस में सलमान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू भी आरोपी हैं।