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कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के सिर ढकने पर लगाया प्रतिबंध, इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी रहेगी पाबंदी

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने राज्य में 18 और 19 नवंबर को होने वाली विभिन्न बोर्डों और निगमों की...
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के सिर ढकने पर लगाया प्रतिबंध, इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी रहेगी पाबंदी

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने राज्य में 18 और 19 नवंबर को होने वाली विभिन्न बोर्डों और निगमों की आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षा प्राधिकरण ने परीक्षा हॉल के अंदर फोन और ब्लूटूथ इयरफ़ोन जैसे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी पाबंदी लगी दी है।

आदेश में स्पष्ट रूप से हिजाब का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि परीक्षा हॉल में "सिर, मुंह या कान को ढकने वाला कोई भी परिधान या टोपी" पहनने की अनुमति नहीं होगी।

कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार ने 2022 में सरकारी स्कूलों में छात्रों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामला अदालत में ले जाया गया और प्रतिबंध को मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जिसने सुझाव दिया कि सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जहां वर्दी निर्धारित की गई है और फैसला सुनाया गया है कि "स्कूल वर्दी का निर्धारण" एक "उचित प्रतिबंध" है जो "संवैधानिक रूप से स्वीकार्य" है।

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने 22 अक्टूबर को खंडित फैसला सुनाया। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले को उनके निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन नहीं किया है।

इस साल मई में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि स्कूली पाठ्यपुस्तक संशोधन और धर्मांतरण विरोधी कानूनों जैसे पिछले भाजपा शासन के तहत लागू किए गए आदेश और कानून, जो राज्य हित के विरुद्ध हैं, उनकी समीक्षा कर नई कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधन किया जाएगा या वापस लिया जाएगा।

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