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केरल नन रेप मामले में आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंकों की जमानत हाई कोर्ट से खारिज

केरल नन रेप मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका को केरल हाई कोर्ट ने...
केरल नन रेप मामले में आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंकों की जमानत हाई कोर्ट से खारिज

केरल नन रेप मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व बिशप मुलक्कल को तीन दिन की पूछताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और पाला की कोर्ट ने उन्हें 24 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जज वी.राजा विजयराघवन ने मुलक्कल के खिलाफ कथित रूप से एक नन के साथ 2014 से 2016 के बीच लगातार दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की थी। मुलक्कल की जमानत याचिका पर तीन अक्टूबर को सुनवाई तय की गई थी।

जमानत के लिए बहस करते हुए मुलक्कल के वकील ने बिशप का एक वीडियो सबूत पेश किया जिसमें वह पीड़िता के घर में एक निजी समारोह में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। सबूत की महत्ता यह है कि नन के साथ कथित रूप से पहली बार यौन उत्पीड़न के अगले दिन वह उसके घर गए थे। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्हें जमानत देने से मौजूदा जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि इस मामले में अभी और बयान को रिकॉर्ड किया जाना है।

कई बार यौन उत्पीड़न करने का है आरोप

पंजाब के जालंधर में रोमन कैथोलिक डिओसिस के प्रमुख मुलक्कल देश के ऐसे पहले बिशप हैं, जिन्हें दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया है। बिशप पर आरोप है कि उसने  2014 और 2016 के बीच सेंट फ्रांसिस मिशन होम के गेस्ट हाउस में पीड़ित नन के साथ 13 बार रेप और अप्राकृतिक सेक्स किया था। इतना ही नहीं बिशप ने लगातार नन का यौन उत्पीड़न भी किया।

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