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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: दस्तावेजों का आदान-प्रदान नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि...
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: दस्तावेजों का आदान-प्रदान नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच मुकदमों के कुछ दस्तावेजों का आदान-प्रदान नहीं हो पाया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं।

इससे पहले 1 अगस्त को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा था कि ये मुकदमे विचारणीय हैं और मुद्दों को तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की थी। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद जमीन पर कब्जे के साथ-साथ मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किए गए हैं।

यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। सोमवार को जब मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो बताया गया कि कुछ वादों में दलीलों का आदान-प्रदान नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी, जो बाद में तय की जाएगी।

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