Advertisement

नौकरी के लिए जमीन मामला: दिल्ली की अदालत 13 सितंबर को लालू, तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र पर लेगी संज्ञान

दिल्ली की एक अदालत 13 सितंबर को नौकरी के लिए जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे और...
नौकरी के लिए जमीन मामला: दिल्ली की अदालत 13 सितंबर को लालू, तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र पर लेगी संज्ञान

दिल्ली की एक अदालत 13 सितंबर को नौकरी के लिए जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की, क्योंकि उन्होंने पाया कि मामले पर ईडी से कोई और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।

ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जो 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई जमीन के बदले में की गई थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad