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मद्रास HC ने पीएम मोदी के 18 मार्च के कोयंबटूर रोड शो को "उचित शर्तों" के साथ हरी दी झंडी, पुलिस प्रशासन ने अनुमति देने से कर दिया था इनकार

कोयंबटूर पुलिस के शुरुआती इनकार के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आखिरकार तमिलनाडु के...
मद्रास HC ने पीएम मोदी के 18 मार्च के कोयंबटूर रोड शो को

कोयंबटूर पुलिस के शुरुआती इनकार के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आखिरकार तमिलनाडु के कोयंबटूर में 18 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को हरी झंडी दे दी। सुरक्षा जोखिम, सांप्रदायिक संवेदनशीलता, परीक्षा और सार्वजनिक असुविधा सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए, जिला पुलिस प्रशासन ने पहले रोड शो के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोयंबटूर पुलिस को 18 मार्च को "उचित शर्तों" के साथ चार किलोमीटर के रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया। कोयंबटूर के भाजपा अध्यक्ष जे रमेश कुमार द्वारा रोड शो की अनुमति देने से इनकार करने वाले सहायक आयुक्त, आरएस पुरम रेंज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने निर्देश जारी किया। न्यायाधीश ने शुक्रवार को अधिकारी को उचित शर्तें लगाने के अलावा अनुमति देने और आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

'उचित शर्तें' क्या हैं

शर्तों की सूची में वह मार्ग शामिल है जिससे रोड शो होगा और तय की जाने वाली दूरी भी शामिल है। न्यायाधीश के अनुसार, ऐसी एक शर्त यह होगी कि आयोजन के दौरान आयोजकों द्वारा कोई फ्लेक्स बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता सहायक आयुक्त द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेगा।

न्यायाधीश ने कहा, सभी संबंधित पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोड शो बिना किसी कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा किए या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता पैदा किए बिना सुचारू तरीके से हो।

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