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मालेगांव ब्लास्ट: मुंबई हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की मामले से आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज की

मूंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की 2008 के मालेगांव विस्फोट...
मालेगांव ब्लास्ट: मुंबई हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की मामले से आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज की

मूंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। सितंबर 2008 में हुए विस्फोट के मामले में पुरोहित और भाजपा सांसद प्रगया सिंह ठाकुर सहित छह अन्य मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

आरोपमुक्ति मांगने के अन्य आधारों के अलावा, पुरोहित ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से संबंधित प्रावधानों के तहत मंजूरी की कमी का दावा किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और प्रकाश नाइक की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि "वह आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थे"।

29 सितंबर, 2008 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले के साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए।

मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार, जिस मोटरसाइकिल में विस्फोटक बांधा गया था, वह प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

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